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शिवालिक नगर में मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई, विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग्स कंट्रोल विभाग की संयुक्त छापेमारी, गंदगी, एक्सपायरी दवाएं, अनट्रेंड स्टाफ और रिकॉर्ड की अनियमितता पर दी चेतावनी

इन्तजार रजा हरिद्वार- शिवालिक नगर में मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई,
विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग्स कंट्रोल विभाग की संयुक्त छापेमारी,
गंदगी, एक्सपायरी दवाएं, अनट्रेंड स्टाफ और रिकॉर्ड की अनियमितता पर दी चेतावनी

हरिद्वार, 27 मई। न्यायालय के निर्देश पर शिवालिक नगर क्षेत्र में सोमवार को मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण की बड़ी कार्रवाई की गई। यह संयुक्त कार्रवाई विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर और ड्रग्स कंट्रोल विभाग की अधिकारी अनीता भारती के नेतृत्व में की गई, जिसमें क्षेत्र के सात मेडिकल स्टोरों की गहन जांच की गई। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध कराना था।

मेडिकल स्टोरों की हालत चिंताजनक
निरीक्षण के दौरान कई स्टोरों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। एक स्टोर में भारी गंदगी और दवाइयों की गलत ढंग से स्टोरेज की गई थी, जिस पर तत्काल स्टोर बंद कर साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए गए। एक अन्य मेडिकल स्टोर पर अप्रशिक्षित व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत पाया गया, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। टीम ने ऐसे मामलों में सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति पाई गई तो लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सचिव सिमरनजीत कौर का सख्त संदेश
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने मीडिया से बातचीत में कहा,

“स्वास्थ्य सेवा कोई साधारण व्यापार नहीं, यह मानव जीवन से जुड़ा विषय है। मेडिकल स्टोर संचालकों को यह समझना चाहिए कि उनकी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। हम किसी भी कीमत पर स्टोरेज, गुणवत्ता या वितरण में चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमों की अनदेखी करेंगे।” नारकोटिक्स दवाओं के रिकॉर्ड में लापरवाही पर चेतावनी, रखरखाव पर सुझाव और निर्देश 

 

ड्रग्स इंस्पेक्टर हरिद्वार अनीता भारती ने बताया कि कई मेडिकल स्टोरों पर नारकोटिक्स दवाओं का उचित रिकॉर्ड रजिस्टर में संधारित नहीं पाया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा, “नशीली दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता अनिवार्य है। सभी स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे हर खरीद और बिक्री का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें और उसका समय-समय पर सत्यापन कराएं।”

एक फार्मा कंपनी के गोदाम की भी जांच
टीम ने शिवालिक नगर स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी के गोदाम में भी छापेमारी की। वहां उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक, बिलिंग और वैधता दस्तावेजों की जांच की गई। टीम ने स्पष्ट किया कि अगर कंपनी किसी तरह की अनियमितता में लिप्त पाई गई, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भविष्य में और भी छापेमारी की चेतावनी
इस संयुक्त टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आगे भी समय-समय पर निरीक्षण किए जाएंगे। सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक तक पहुंचने वाली हर दवा सुरक्षित, प्रमाणिक और नियमानुसार हो। यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी।”

एक्सपायरी दवाएं हटाने और रजिस्टर संधारण के निर्देश
ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने स्टोर में उपलब्ध दवाओं की जांच करें, एक्सपायरी दवाएं हटाएं और उनका विधिवत निपटान करें। इसके अलावा, रजिस्टरों का नियमित अद्यतन और स्टाफ का प्रशिक्षण भी अनिवार्य बताया गया है।

जनहित में कार्रवाई को सराहना
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी संतोष जताया है। स्थानीय निवासी अरुण मिश्रा ने कहा, “हम हमेशा मेडिकल स्टोर पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वहीं से खतरा बढ़ रहा हो तो यह बेहद चिंताजनक है। सरकार की यह छापेमारी स्वागतयोग्य कदम है।”

नियमों का पालन ही समाधान
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जैसे कानूनों का संपूर्ण पालन करना होगा। इसमें किसी भी तरह की चूक पर तत्काल कार्रवाई होगी।

शिवालिक नगर में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की मिसाल है। यह स्पष्ट संकेत है कि अब दवा व्यवसाय में लापरवाही और अनियमितता की कोई जगह नहीं है। प्रशासन की यह तत्परता आने वाले समय में और भी क्षेत्रों में लागू होगी और मेडिकल व्यवसाय को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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