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कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती,, बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा खाना,,बिना लाइसेंस होटल/ढाबों पर₹2 लाख तक का लग सकता है जुर्माना,, सीएम धामी के निर्देशों पर हरिद्वार जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, जागरूकता और पड़ताल शुरू 

इन्तजार रजा हरिद्वार- कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती,,
बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा खाना,,बिना लाइसेंस होटल/ढाबों पर₹2 लाख तक का लग सकता है जुर्माना,,
सीएम धामी के निर्देशों पर हरिद्वार जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, जागरूकता और पड़ताल शुरू

हरिद्वार, 2 जुलाई 2025 — श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार प्रशासन की तैयारियां भी तीव्र हो गई हैं। इस बार यात्रियों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। इसके तहत जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है और निरीक्षण अभियान को व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है।

बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार पर टूटेगा कहर

हरिद्वार के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी ढाबों, होटलों, ठेलों, भोजनालयों और अस्थायी दुकानों को फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को साफ-साफ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

❝ *”बिना लाइसेंस काम करने वालों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगेगा और आवश्यकता होने पर उनका व्यवसाय बंद भी किया जा सकता है। यात्रियों की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा।” ❞
— संजय कुमार सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दुकानदारों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न केवल स्थायी दुकानों पर लागू होगा, बल्कि भंडारों और अस्थायी लंगरों पर भी समान रूप से लागू होगा।

भंडारों और लंगरों की रसोई पर निगरानी

प्रशासन ने इस बार विशेष ध्यान भंडारों में परोसे जाने वाले भोजन पर भी केंद्रित किया है। अक्सर कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों यात्रियों को भंडारे में मुफ्त भोजन मिलता है, ऐसे में भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बनाए गए विशेष दस्ते भंडारों की रसोई और खाद्य सामग्री की जांच करेंगे, नमूने लेंगे और ऑन-स्पॉट कार्रवाई भी करेंगे।

🚨 “खाद्य सुरक्षा टीमों को ट्रेन्ड किया गया है कि वे यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रिपोर्ट करें।”
— अधिकारी ने जानकारी दी।

फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य

अब हर खाद्य प्रतिष्ठान को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड (FSSAI बोर्ड) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर उस दुकान का लाइसेंस नंबर, संचालक का नाम, शिकायत दर्ज करने की हेल्पलाइन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जानकारी प्रदर्शित होगी। यह बोर्ड यात्रियों और स्थानीय उपभोक्ताओं को जागरूकता और पारदर्शिता प्रदान करेगा।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश: कोई ढिलाई नहीं

सीएम धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन अब ‘टॉलरेंस ज़ीरो’ की नीति पर काम कर रहा है। निरीक्षण के दौरान कई ढाबों को चेतावनी दी गई है, और अस्वास्थ्यकर खानपान को लेकर मौके पर चालान भी काटे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आमजन से भी अपील की है कि यदि वे किसी जगह पर गंदगी, संदिग्ध खाद्य सामग्री या नकली उत्पाद देखें, तो तुरंत हेल्पलाइन या खाद्य विभाग को सूचित करें।

यात्रियों की जिम्मेदारी भी अहम

  • यात्रियों को चाहिए कि वे केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी दुकानों से ही भोजन खरीदें।
  • फूड सेफ्टी बोर्ड पर लिखी जानकारी को पढ़ें और कोई भी शिकायत होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
  • खुले में रखे, धूल-गंदगी में पड़े खाद्य पदार्थों से बचें।
  • पानी की गुणवत्ता भी जांचें, केवल सील बंद बोतल का पानी ही खरीदें।

भविष्य की कार्ययोजना

  • जिला प्रशासन ने बताया कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पूर्व सभी प्रमुख स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा और पुलिस की संयुक्त टीमों की तैनाती की जाएगी।
  • ड्रोन से निगरानी, कैमरा रिकॉर्डिंग और मोबाइल टीमों के जरिए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था और भक्ति की यात्रा नहीं होगी, बल्कि यह स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नए मानकों की मिसाल भी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश और खाद्य सुरक्षा विभाग की गंभीरता यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी दुकानदार या संस्था नियमों की अनदेखी करके श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सके


📌 इन्तजार रजा📍Daily Live Uttarakhand
📞 फूड सुरक्षा शिकायत हेल्पलाइन: 1800-11-2100
📧 fssai.gov.in

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