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बीजेपी विधायक आदेश चौहान समेत पांच को सजा, तीन पुलिस अधिकारी भी दोषी हरिद्वार में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, न्याय व्यवस्था की जीत

इन्तजार रजा हरिद्वार- बीजेपी विधायक आदेश चौहान समेत पांच को सजा, तीन पुलिस अधिकारी भी दोषी

हरिद्वार में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, न्याय व्यवस्था की जीत

हरिद्वार से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रानीपुर क्षेत्र से निर्वाचित एक विधायक को सीबीआई कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में तीन पुलिस अधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति को भी दोषी करार दिया गया है। यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाता है, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता का प्रमाण भी है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला वर्ष 2009 का है, जब एक महिला ने अपने पति मनीष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेकिन बाद में मनीष ने पलटकर आरोप लगाया कि उसे जानबूझकर फंसाया गया और थाने में प्रताड़ित किया गया। उसने यह भी दावा किया कि दबाव राजनीतिक था और पुलिस ने बिना साक्ष्य के उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

मामले में स्थानीय स्तर पर न्याय न मिलने के बाद पीड़ित ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी। वर्षों की जांच और गवाहों के बयान के बाद सीबीआई कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया।

दोषी पाए गए व्यक्ति

  1. तत्कालीन विधायक – साजिश और दबाव बनाने का दोष
  2. तीन पुलिस अधिकारी – मारपीट, झूठा केस बनाने और अधिकारों का दुरुपयोग
  3. एक अन्य व्यक्ति – प्रताड़ना में साझेदारी

इन सभी को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।

पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल

यह मामला पुलिस तंत्र की उस विफलता को उजागर करता है जब वह सत्ता या प्रभाव के आगे झुक जाती है। तीन जिम्मेदार अधिकारियों ने कानून की रक्षा करने की बजाय उसका उल्लंघन किया, जो संस्थागत आचरण के लिए शर्मनाक उदाहरण है।

सिस्टम के भीतर से उठती जवाबदेही की आवाज

यह फैसला बताता है कि न्याय व्यवस्था अब भी सक्रिय और संवेदनशील है। पीड़ित को भले ही वर्षों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन न्याय मिला। यह उन तमाम नागरिकों के लिए संदेश है जो सत्ता के दमन के आगे चुप रह जाते हैं।राजनीतिक प्रभाव, पुलिस की मिलीभगत और साजिश – इन सबके बावजूद अगर न्याय मिल सकता है तो यह हमारे लोकतंत्र की ताकत का संकेत है। यह फैसला नजीर है कि कानून से ऊपर कोई नही

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