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ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित,, 🟥 अभद्र भाषा में ऑडियो क्लिप वायरल, जवाब न देने पर हुई कार्रवाई,, 🟥 जिला पंचायतराज अधिकारी ने तत्‍काल प्रभाव से किया निलंबन, बहादराबाद कार्यालय में सम्बद्ध

इन्तजार रजा हरिद्वार 🟥 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित,,

🟥 अभद्र भाषा में ऑडियो क्लिप वायरल, जवाब न देने पर हुई कार्रवाई,,

🟥 जिला पंचायतराज अधिकारी ने तत्‍काल प्रभाव से किया निलंबन, बहादराबाद कार्यालय में सम्बद्ध

हरिद्वार/खानपुर।

जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (खानपुर ब्लॉक) श्री अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय के पत्र संख्या 681 दिनांक 12 अगस्त 2025 के माध्यम से उनसे एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह स्पष्टीकरण उनसे इसलिए मांगा गया था क्योंकि एक ऑडियो क्लिप में वे किसी व्यक्ति से गाली-गलौच और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे थे।

जिला पंचायतराज अधिकारी के अनुसार, निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी श्री अंकित कुमार द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। आदेश में उल्लेख है कि यदि यह आरोप सत्य सिद्ध होता है, तो यह इतना गंभीर है कि उनके विरुद्ध दीर्घ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन ने माना है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति से इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। साथ ही, लंबे समय तक कोई स्पष्टीकरण न देना अनुशासनहीनता का द्योतक है।

आदेशानुसार, श्री अंकित कुमार को निलंबन अवधि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बहादराबाद कार्यालय में सम्बद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-2 भाग-2 में 4 के मूल नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह भत्ता और अन्य प्रतिकर केवल तभी देय होंगे जब वे यह प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, जिला अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में आरोप पत्र पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा। इस आदेश के बाद पंचायत विभाग में चर्चा का माहौल बन गया है, और अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अनुशासनहीनता या सरकारी आचरण के विपरीत व्यवहार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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