बिना नक्शा, बिना अनुमति, खुलेआम प्लॉटिंग,, टांडा रोड–गाधा रोणा रोड पर 5 बीघा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त,, अवैध कॉलोनियों पर ज़ीरो टॉलरेंस,, प्राधिकरण की सख़्त कार्रवाई, कॉलोनाइजर को दो टूक चेतावनी

इन्तजार रजा हरिद्वार- बिना नक्शा, बिना अनुमति, खुलेआम प्लॉटिंग,,
टांडा रोड–गाधा रोणा रोड पर 5 बीघा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त,,
अवैध कॉलोनियों पर ज़ीरो टॉलरेंस,,
प्राधिकरण की सख़्त कार्रवाई, कॉलोनाइजर को दो टूक चेतावनी
मंगलौर तहसील अंतर्गत टांडा रोड–गाधा रोणा रोड, रुड़की क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी और सख़्त कार्रवाई करते हुए कानून का डंडा चला दिया है। क्षेत्र में श्री शमशाद द्वारा लगभग 4 से 5 बीघा भूमि में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र और वैधानिक अनुमति के अनधिकृत प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, जिसे लेकर प्राधिकरण लंबे समय से निगरानी कर रहा था।
प्राधिकरण को जब यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति द्वारा न तो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है और न ही भूमि विकास के लिए किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली गई है, तब सुसंगत अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत वाद योजित करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई। बावजूद इसके, अनधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया गया और स्थल पर निर्माण कार्य खुलेआम जारी रखा गया।
निर्देशों की अवहेलना पड़ी भारी
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, निर्माणकर्ता को कई बार स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग कार्य तत्काल बंद किया जाए। लेकिन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिससे यह साफ हो गया कि अवैध निर्माणकर्ता कानून को चुनौती देने की मानसिकता रखता है।
मौके पर पहुंची टीम, अवैध निर्माण ध्वस्त
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थल पर मौजूद अनधिकृत निर्माणकर्ता को सख़्त शब्दों में चेतावनी दी गई कि बिना स्वीकृत मानचित्र आगे कोई भी निर्माण कार्य किया गया तो और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें जुर्माना, मुकदमा और भविष्य में संपत्ति सील करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
अवैध कॉलोनियों पर ज़ीरो टॉलरेंस
प्राधिकरण ने साफ शब्दों में कहा है कि जनपद में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। ऐसे निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आम नागरिकों के साथ धोखा भी हैं, क्योंकि बाद में इन्हीं कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग भटकते हैं।
जनहित में सख़्त संदेश
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि संबंधित भूमि का मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। अवैध कॉलोनियों में निवेश करना भविष्य में भारी आर्थिक और कानूनी संकट का कारण बन सकता है।
प्राधिकरण ने यह भी दोहराया कि जनपद में कहीं भी अवैध निर्माण या अनधिकृत प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर त्वरित जांच कर कानून के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के लिए अब कोई नरमी नहीं, कानून अपना काम करेगा और अवैध निर्माण मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।



