हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले वन तस्करों के एक बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़,4 वन तस्कर गिरफ्तार खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद
वन क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में किया गया था टीमो का गठन, यूपी का वन तस्कर गिरोह चढ़ा हत्थे,वन विभाग की आमजन से अपील कि वन संपदा के अन्तर्गत किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना विभाग को देने के लिए सहयोग की मांग डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने किया अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा
इन्तजार रजा हरिद्वार-हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले वन तस्करों के एक बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़,4 वन तस्कर गिरफ्तार खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद
वन क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में किया गया था टीमो का गठन, यूपी का वन तस्कर गिरोह चढ़ा हत्थे, वन विभाग की आमजन से अपील कि वन संपदा के अन्तर्गत किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना विभाग को देने के लिए सहयोग की मांग
डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने किया अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा
हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खैर के हरे-भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया।
वैभव कुमार सिंह डीएफओ हरिद्वार
देर रात मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पथरी रेंज में दबिश दी, जहां तस्कर खैर के पेड़ काटते हुए पाए गए। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर चार वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए हैं, साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त किए गए हैं।
डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि यह गिरोह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, और पूर्व में लक्सर और खानपुर रेंज में भी बेशकीमती खैर के पेड़ों की कटाई में संलिप्त रहा है। गिरोह में कई अन्य आरोपियों के शामिल होने की संभावना है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। डीएफओ ने अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है।
वन विभाग ने संबंधित धाराओं में तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।
हरिद्वार वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में पिछले कुछ समय में हुई खैर के अवैध कटान की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की खोजबीन एवं धर-पकड़ की कार्यवाही हेतु रेंज स्तर पर वन क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में टीमों के गठन के साथ मुखबीर तन्त्र को मजबूत कर कार्यवाही की जा रही थी। इसी के तहत आज दिनांक 09 नवम्बर 2024 समय प्रात: लगभग 315 एफएम) को मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर पथरी सेक्शन की टीम द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार के निर्देशन में पथरी के आरक्षित वन क्षेत्र से वन तस्करो सभी पुत्र शाहिर नि० सरवट थाना सिविल लाईन मुज्जफरनगर जिला मुज्जफरनगर उम्र लगभग 20 वर्ष ग्रामीण पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद नि० सरवट थाना सिविल लाईन मुज्जफरनगर जिला मुज्जफरनगर उम्र लगभग 23 वर्ष उ०प्र०, अंकित पुत्र करता राम नि० हबीबपुर कुरडी थाना रायसी जिला हरिद्वार उम्र लगभग
19 वर्ष उत्तराखण्ड, सौरभ पुत्र जगबीर नि० लक्सर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उम्र लगभग 24 वर्ष उत्तराखण्ड को मौके से 01 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पिकप से 32 नग खैर प्रकाष्ठ सहित गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जिला कारागार हेतु निरूद्ध किया गया है। वर्तमान में प्रकरण में जांच गतिमान है। तथा सका प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को पकड़ने हेतु सर्च अभियान / दविश आदि की कार्यवाही की जा रही है।
गठित टीम के सदस्य निम्न प्रकार थे श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार,श्री अरविन्द कुमार वन दरोगा, श्री रोहित वन रक्षक, श्री योगेश वन रक्षक, श्री शिवेक वन रक्षक, श्री श्याम लाल वन रक्षक श्री राहुल चौहान उप नलकर्मी,श्री अंकित उपनलकर्मी, श्री सोनी कुमार उपनलकर्मी, आदि वन कर्मचारी सम्मिलित रहे।
अपील प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि आरक्षित वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि अवैध आखेट, अवैध पातन, अवैध खनन इत्यादि) भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधन 2023 की धारा 09 / 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 अन्तर्गत
दण्डनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी सूचना वन विभाग अथवा निकट वन चौकी को देने का कष्ट करें।