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हरिद्वार में अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के खिलाफ HRDA ने फिर तेज की कार्रवाई, देखे कहां फिर अवैध रूप से डेवलप की जा रही 15 बीघा कॉलोनी निर्माण को किया गया घ्वस्त

अनाधिकृत निर्माण विकासकर्ता को भविष्य में निर्माण व विकास कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना न किये जाने के निर्देश दिये गये|

इन्तजार रजा हरिद्वार- हरिद्वार में अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के खिलाफ HRDA ने फिर तेज की कार्रवाई, देखे कहां फिर अवैध रूप से डेवलप की जा रही 15 बीघा कॉलोनी निर्माण को किया गया घ्वस्त

हरिद्वार सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों कॉलोनी काटने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है. वहीं एचआरडीए (HRDA) ने भी बिना नक्शा पास काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई के लिए कमर कस रखी है. एचआरडीए की कई टीमें क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है. हालांकि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एचआरडीए के मानकों के अनुसार ही कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर ऊंचे रसूख और ऊंचे संबंधों का हवाला देते हुए एचआरडीए के राजस्व की आंख मिचोली करते हुए कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं.

ऐसे ही बिना नक्शा पास कॉलोनियों और निर्माणों पर एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह के निर्देशन पर संयुक्त सचिव रूडकी के निर्देशानुसार प्राधिकरण की टीम शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एचआरडीए के अधिकारियों ने मंगलौर में ईदगाह रोड पर कपूर हॉस्पिटल के पीछे श्री रविंदर द्वारा लगभग 15-16 बीघा के क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (अवैध प्लात्टिंग) का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए स्थल पर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गये,

फाइल फोटो

दिए गये आदेशों के बावजूद भी श्री रविन्द्र द्वारा स्थल पर विकास कार्य को नहीं रोका गया, स्थल पर विकास कार्य ना रोके जाने के कारण, संयुक्त सचिव रूडकी के निर्देशानुसार प्राधिकरण की टीम जिसमें अवर अभियंता सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे के द्वारा स्थल पर किये गये विकास कार्य को ध्वस्त किया गया तथा अनाधिकृत निर्माण विकासकर्ता को भविष्य में निर्माण व विकास कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये ना किये जाने के निर्देश दिया गये|

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