कनखल में मेडिकल स्टोर्स व दवा कंपनियों पर संयुक्त छापेमारी,, अनियमितताओं पर संचालकों को सख्त चेतावनी, लाइसेंस संशोधन व नियम पालन के आदेश,, डब्ल्यूएचओ प्रमाणपत्र नवीनीकरण व नारकोटिक दवाओं के निर्माण पर कड़ी निगरानी

इन्तजार रजा हरिद्वार- कनखल में मेडिकल स्टोर्स व दवा कंपनियों पर संयुक्त छापेमारी,,
अनियमितताओं पर संचालकों को सख्त चेतावनी, लाइसेंस संशोधन व नियम पालन के आदेश,,
डब्ल्यूएचओ प्रमाणपत्र नवीनीकरण व नारकोटिक दवाओं के निर्माण पर कड़ी निगरानी
हरिद्वार, 14 अगस्त 2025। अपर आयुक्त के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने आज कनखल, हरिद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स, होलसेल प्रतिष्ठानों और दवा निर्माण कंपनियों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस कार्रवाई में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक श्रीमती अनीता भारती, औषधि निरीक्षक श्री हरीश सिंह और कुमारी मेघा की टीम शामिल रही।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन न करने के मामले सामने आए। बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवाओं के क्रय-विक्रय पर टीम ने सख्त आपत्ति जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में बिना लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट के दवा बिक्री नहीं होगी। टीम ने यह भी चेताया कि लाइसेंस से जुड़े किसी भी बदलाव—जैसे कॉम्पिटेंट पर्सन का परिवर्तन, पता परिवर्तन आदि—की पूर्व सूचना विभाग को देना अनिवार्य है और इसके बाद ही आवश्यक संशोधन कराना होगा।
निरीक्षण अभियान के साथ ही विभाग की संयुक्त टीम ने एम/एस हीरल लेबोरेट्रीज़ (रुड़की) और एम/एस ओम साई फार्मा पैक (सिडकुल, हरिद्वार) का डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमाणपत्र नवीनीकरण कार्य भी संपन्न किया। यह प्रमाणन दवा निर्माण में गुणवत्ता मानकों के पालन की पुष्टि करता है, जिससे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होते हैं।
इसके अलावा, रुड़की स्थित हील एंड क्योर फ़ार्मास्यूटिकल्स का संयुक्त निरीक्षण वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती और दिल्ली के औषधि निरीक्षक दल ने किया। कंपनी को औषधि निर्माण से जुड़े सभी विधिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कंपनियां नारकोटिक और सायकोट्रॉपिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं, उन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन दवाओं के उत्पादन, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि दुरुपयोग और अवैध कारोबार को रोका जा सके।
यह कार्रवाई न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह औषधि कारोबार में पारदर्शिता और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम भी है। विभाग ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा न हो।