पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामला हरिद्वार कोर्ट में गर्माहट,, हरिद्वार कोर्ट में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत चार पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी स्वीकार,, सीजीएम ने थाना कनखल से रिपोर्ट तलब की, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

इन्तजार रजा हरिद्वार- पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामला हरिद्वार कोर्ट में गर्माहट,,
हरिद्वार कोर्ट में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत चार पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी स्वीकार,,
सीजीएम ने थाना कनखल से रिपोर्ट तलब की, अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी 
हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी के खिलाफ बिहार के दरभंगा में हुए कथित अपमानजनक बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है। अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने अपने वकील कमल भदोरिया के माध्यम से सीजीएम कोर्ट हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा और कार्यक्रम आयोजक नौशाद के खिलाफ धारा 156(3) सीआरपीसी एवं नई धारा 175(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी दायर की।
सीजीएम हरिद्वार श्री सचिन कुमार ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना कनखल से संपूर्ण घटना की रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी।
बिहार से हरिद्वार कोर्ट तक पहुंचा मामला
27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा जिले के सिंघवारा स्थित सिमरी में कांग्रेस और राजद की संयुक्त सभा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किए जाने का आरोप है। इस घटना ने न केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाई बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी आहत किया।
इसी घटना के विरोध में अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने पहले थाना कनखल और फिर 3 सितंबर को एसएसपी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका स्वीकार की और रिपोर्ट तलब की।
पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाकर बताया गया भावनात्मक जुड़ाव
याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
- 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
- 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं।
- धारा 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखना, तीन तलाक कानून बनाना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुद्रा लोन योजना जैसी कई योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ हुआ।
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश की अस्मिता और करोड़ों नागरिकों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी दिवंगत माता का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है।
कोर्ट में तलब होगी पुलिस रिपोर्ट
सीजीएम सचिन कुमार ने थाना कनखल को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की आख्या प्रस्तुत की जाए। अब 10 सितंबर 2025 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी या नहीं।
राजनीतिक हलचल तेज होने के आसार
इस मामले ने हरिद्वार से लेकर बिहार तक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस और राजद नेताओं पर सीधे तौर पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगने से सियासी टकराव और गहरा सकता है। वहीं, भाजपा समर्थक इस मुद्दे को जनता की भावनाओं से जोड़कर बड़ा आंदोलन बना सकते हैं।
हरिद्वार कोर्ट का यह कदम साफ करता है कि अब प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सम्मान से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जैसे-जैसे सुनवाई की तारीख करीब आएगी, यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर और अधिक तूल पकड़ सकता है।