हरिद्वार में दो से अधिक लाइसेंसी हथियारों पर रोक, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

इन्तजार रजा हरिद्वार-हरिद्वार में दो से अधिक लाइसेंसी हथियारों पर रोक, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

हरिद्वार जिले में लाइसेंसी हथियार रखने वालों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब कोई भी व्यक्ति दो से अधिक लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकेगा। जिलाधिकारी (डीएम) हरिद्वार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन शस्त्रधारकों के पास दो से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं, उन्हें अपना तीसरा हथियार तत्काल प्रभाव से संबंधित थाना या प्रशासन के समक्ष जमा कराना होगा। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
यह निर्णय हाल के दिनों में जिले में बढ़ती हथियारों के दुरुपयोग की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। विशेष रूप से जनवरी माह में खानपुर क्षेत्र में हुए एक विवाद ने प्रशासन को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। इस घटना में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच कथित फायरिंग की घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया था। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने हथियारों को लेकर नई सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
डीएम ने बताया कि वर्ष 2019 से पहले गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम तीन लाइसेंसी हथियार रखने की अनुमति थी। लेकिन सरकार द्वारा लाई गई नई हथियार नीति के तहत अब यह संख्या घटाकर दो कर दी गई है। इस नीति का उद्देश्य देश में हथियारों के गलत इस्तेमाल को रोकना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रशासन की ओर से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लाइसेंसी शस्त्रधारकों की सूची की समीक्षा करें और जिनके पास तीन लाइसेंसी हथियार हैं, उनसे तीसरा हथियार जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई शस्त्रधारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
डीएम ने आमजन से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र न रखें। इस आदेश से न सिर्फ कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में बढ़ते हथियारों के दुरुपयोग पर भी लगाम लगेगी।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन अब हथियार रखने की आज़ादी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले चाहे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों, उन पर कार्रवाई तय है। यह कदम हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।