13 सितम्बर 2025 को उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन,, हाईकोर्ट से लेकर जिला एवं उपभोक्ता आयोगों तक होगा मामलों का निस्तारण,, आमजन को मिलेगा त्वरित न्याय और समझौते का अवसर

इन्तजार रजा हरिद्वार -13 सितम्बर 2025 को उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन,,
हाईकोर्ट से लेकर जिला एवं उपभोक्ता आयोगों तक होगा मामलों का निस्तारण,,
आमजन को मिलेगा त्वरित न्याय और समझौते का अवसर
हरिद्वार, 19 अगस्त 2025।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में 13 सितम्बर 2025 को राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एक ही दिन में न्यायालयों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में संचालित होगी।
इस विशेष लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट नैनीताल, सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में किया जाएगा। इस दौरान ऐसे मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा जो समझौते के आधार पर समाप्त हो सकते हैं।

लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (न्यायालय में दायर होने से पहले के विवाद) और न्यायालयों में लम्बित वादों का निपटारा किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से निम्न मामले शामिल होंगे–
- फौजदारी के शमनीय मामले
- धारा 138 एन.आई. एक्ट (चैक बाउंस) से जुड़े मामले
- मोटर दुर्घटना दावा मामले
- वैवाहिक और पारिवारिक विवाद
- श्रम एवं मजदूरी से जुड़े मामले
- भूमि अर्जन संबंधी प्रकरण
- दीवानी वाद और राजस्व मामले
- वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद
- बिजली व पानी के बिल संबंधी मामले
- धन वसूली, उपभोक्ता विवाद, आईपीआर मामले
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान
- अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष लंबित प्रकरण
कैसे मिलेगा लाभ
जो भी व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 12 सितम्बर 2025 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वादों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि समझौते से दोनों पक्षों को संतोषजनक समाधान मिलेगा।
इस आयोजन से संबंधित अधिक जानकारी उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल या निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
न्यायालयों की यह पहल आमजन को त्वरित न्याय और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।