अनधिकृत निर्माण पर प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई शिवालिक नगर में तीन भवनों को किया गया सील निर्माणकर्ताओं को भविष्य में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कार्य करने की हिदायत

इन्तजार रजा हरिद्वार- अनधिकृत निर्माण पर प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई
शिवालिक नगर में तीन भवनों को किया गया सील
निर्माणकर्ताओं को भविष्य में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कार्य करने की हिदायत
हरिद्वार, 30 अप्रैल 2025:
उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् द्वारा आवास विकास कॉलोनी, शिवालिक नगर, हरिद्वार में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए तीन निर्माण स्थलों को सील किया गया। यह कार्रवाई अवैध रूप से किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों के संबंध में की गई, जिनके लिए न तो स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किए गए थे और न ही परिषद् के नियमों का पालन किया गया।
परिषद् के निरीक्षण में पाया गया कि होटल प्रशांत ग्रैंड के समीप स्थित भूखंड संख्या आर-81 पर पंकज चौहान द्वारा भूतल एवं उसके ऊपर दो मंज़िलों में अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, उसी स्थान पर बेसमेंट के ऊपर पांच मंज़िल का और निर्माण भी अनधिकृत रूप से किया गया था। इस गंभीर उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए परिषद् द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत नोटिस जारी कर निर्माण तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए थे। किंतु, श्री चौहान द्वारा परिषद् के आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया।
इसी क्रम में, शिवालिक नगर के ही भूखंड संख्या एच-25 पर श्री विमल कुमार द्वारा भूतल स्तर पर व्यावसायिक निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। इस निर्माण को भी बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा था, जिसे प्राधिकरण ने नियमविरुद्ध पाते हुए तुरंत सील कर दिया। श्री विमल कुमार को भी लिखित नोटिस द्वारा निर्माण बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें नज़रअंदाज़ करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया।
प्राधिकरण द्वारा इन तीनों स्थलों पर अवैध निर्माण कार्यों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित निर्माणकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे सील को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य परिषद् से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिषद् की यह कार्रवाई क्षेत्र में नियमन एवं अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है