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यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य: 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वालों के लिए आदेश जारी, 30 अप्रैल तक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, न करने पर नोटिस व ₹10,000 तक पेनल्टी संभव, शासन ने शुल्क ₹250 और ₹50 सीएससी चार्ज तय किया, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

इन्तजार रजा हरिद्वार- यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य: 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वालों के लिए आदेश जारी,

30 अप्रैल तक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, न करने पर नोटिस व ₹10,000 तक पेनल्टी संभव,

शासन ने शुल्क ₹250 और ₹50 सीएससी चार्ज तय किया, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

हरिद्वार, 25 अप्रैल 2025 – हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री कर्मेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) पंजीकरण प्रक्रिया एवं जिला योजना से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी व्यक्तियों को UCC पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक सभी पात्र सरकारी कार्मिकों को पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और ₹10,000 तक की जुर्माना राशि भी लग सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 30 अप्रैल के बाद शेष रहने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक पंजीकरण के लिए ₹250 शुल्क और ₹50 कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज लिया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका लाभ सभी पात्र नागरिकों को अवश्य उठाना चाहिए।

अब तक का पंजीकरण आंकड़ा:

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार,

  • कुल पात्र कार्मिक: 5303
  • अब तक पंजीकृत कार्मिक: 3912
  • शेष पंजीकरण: 1391

विभागवार शेष पंजीकरण इस प्रकार हैं:

  • शिक्षा विभाग – 285
  • पुलिस विभाग – 317
  • नगर निगम, हरिद्वार – 93
  • विद्युत विभाग – 124
  • युवा कल्याण विभाग – 100

जिलाधिकारी ने अपील की कि सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ कर्मचारी निर्धारित तिथि से पहले पंजीकरण करा लें

जिला योजना को लेकर दिशा-निर्देश:

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला योजना के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि

  • जनप्रतिनिधियों एवं डीपीसी सदस्यों से समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तावित की जाएं।
  • ₹3 लाख से कम लागत वाली योजनाओं को जिला योजना में शामिल न किया जाए।
  • योजनाओं में नवाचार एवं सतत विकास लक्ष्यों का समावेश हो।
  • प्रस्तावित योजनाएं संक्षेप, औचित्यपूर्ण एवं व्यावहारिक हों।

उपस्थित अधिकारी:

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, मुख्य क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरंग, उप प्रभागीय वन अधिकारी पूनम कैथूरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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