भगवानपुर क्षैत्र में HRDA की बड़ी कार्रवाई: 4 अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोज़र 40 बीघा ज़मीन पर काटी गई अवैध कालोनियां ध्वस्त, अवैध डेवलपर्स माफियाओं में हड़कंप HRDA की सख्त चेतावनी: डेवलपर्स दंडित होंगे, खरीदारों को भी सतर्क रहने की अपील

इन्तजार रजा हरिद्वार- भगवानपुर क्षैत्र में HRDA की बड़ी कार्रवाई: 4 अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुल्डोज़र
40 बीघा ज़मीन पर काटी गई अवैध कालोनियां ध्वस्त, अवैध डेवलपर्स माफियाओं में हड़कंप
HRDA की सख्त चेतावनी: डेवलपर्स दंडित होंगे, खरीदारों को भी सतर्क रहने की अपील
भगवानपुर (हरिद्वार), 13 जून 2025
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने शुक्रवार को भगवानपुर तहसील में अवैध रूप से विकसित की जा रही चार कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। HRDA की रुड़की शाखा कार्यालय की विशेष टीम ने करीब 40 बीघा भूमि पर अवैध कालोनियां ध्वस्त कर विकास नियमों का खुला उल्लंघन करने वाले डेवलपरों को कड़ा संदेश दिया।
चारों कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण
क्रम | स्थान / भूमि-स्वामी | क्षेत्रफल | स्थिति | कार्रवाई |
---|---|---|---|---|
1 | श्री सम्राट, खानपुर रोड | 2-3 बीघा | मानचित्र विहीन प्लॉटिंग | ध्वस्त |
2 | श्री शहज़ाद, खानपुर रोड | 15 बीघा | अनधिकृत कॉलोनी विकास | ध्वस्त |
3 | श्री मनीष, क्रिकेट मैदान के सामने | ≈ 2 बीघा | बिना अनुमति प्लॉटिंग | ध्वस्त |
4 | श्री प्रताप सैनी, क्रिकेट मैदान से आगे | 20 बीघा | अवैध ले-आउट | ध्वस्त |
संपूर्ण अभियान के दौरान HRDA अधिकारियों, पुलिस बल और राजस्व टीम की संयुक्त मौजूदगी रही। जेसीबी मशीनों से दीवारें, सड़कों का इन्फ़्रास्ट्रक्चर और अन्य अवैध ढाँचों को समाप्त किया गया। कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और किसी प्रतिरोध की स्थिति नहीं बनी।
HRDA का कड़ा संदेश: “डेवलपर्स पर गिरेगा कानूनी गरज, खरीदार सतर्क रहें”
HRDA के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले भूमि-स्वामी और डवलपरों पर भवन निर्माण विनियम, राजस्व क़ानून और आवासीय उपनियमों के तहत सख़्त कानूनी कार्यवाही होगी।
“खरीदार दंडित नहीं होंगे, पर अवैध प्लॉट खरीदने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए लेन-देन से पहले क़ानूनी पुष्टि ज़रूर करें।” — HRDA
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि खरीदारों ने बिना स्वीकृति वाले प्लॉट खरीद लिए हैं, तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सहायता और विधिक सलाह ले सकते हैं। उद्देश्य खरीदारों को सुरक्षित रखते हुए भूमि-माफिया पर नकेल कसना है।
आमजन के लिए सतर्कता सूची
- ले-आउट और मानचित्र स्वीकृति देखें – HRDA की सील और फ़ाइल नंबर की जाँच करें।
- डेवलपर का पंजीकरण – उप विकास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं।
- बुनियादी सुविधाएँ – बिजली, पानी, सीवरेज का सरकारी अनुमोदन मौजूद है या नहीं।
- रजिस्ट्री से पहले पुष्टि – जिला पंजीकरण कार्यालय से दस्तावेज़ों का वेलिडेशन कराएँ।
- पीड़ित हैं तो सूचित करें – अवैध प्लॉट खरीदने की स्थिति में HRDA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
अवैध कॉलोनी बनाने का खेल: कैसे फँसाते हैं डेवलपर्स?
- लो-कॉट प्लॉट का झांसा: क़ीमत तुरंत बढ़ने का वादा कर जल्दी-जल्दी बुकिंग।
- फ़र्ज़ी दस्तावेज़: कृषि भूमि को रिहायशी दिखाने के लिए नकली NOC।
- झूठे विकास दावे: बिजली-पानी व सड़क फैसिलिटी का ख़ाली वादा।
- तत्काल रजिस्ट्री: क़ानूनी पुष्टि से पहले ही रजिस्ट्री करा देना, ताकि खरीदार फँसे।
भविष्य की रणनीति: ड्रोन सर्वे और डिजिटल मानचित्रण
HRDA ने बताया कि भगवानपुर, रुड़की, लक्सर और बहादराबाद क्षेत्र में ड्रोन सर्वे से हर अवैध प्लॉटिंग की नक्शेबंदी की जा रही है। डिजिटल मानचित्रण से यह पता चल रहा है कि और कहाँ-कहाँ ग़लत ढंग से ज़मीन बेची जा रही है। अगले चरण में इन डेवलपरों पर भारी जुर्माना और एफ़आईआर दर्ज की कार्यवाही होगी।
क़ानून समझें, सुरक्षित निवेश करें
भगवानपुर अभियान ने साफ कर दिया कि अवैध कॉलोनियों का विकास करने वाले डेवलपरों के लिए अब “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा चुकी है। खरीदार कानूनी दायरे में दंडनीय नहीं हैं, लेकिन उनकी पूंजी जोखिम में ज़रूर पड़ सकती है।
“नक्शा पास — तभी खरीदें प्लॉट;
मान्यता नहीं — तो रोकें खरीद-बिक्री सौदों को तुरंत।”
अपनी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि HRDA से स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश किया जाए। सतर्कता ही सुरक्षा है।
रिपोर्ट: इन्तजार रज़ा
(तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध)