डीएम मयूर दीक्षित की अपील, जनगणना 2027 में सही जानकारी देकर निभाएं जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य,, जिला प्रशासन ने जनता से मांगा सहयोग, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए सवालों का दें सटीक जवाब,, जिला जनगणना अधिकारी पी.आर. चौहान ने जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों और दंडात्मक व्यवस्थाओं की दी जानकारी

इन्तजार रजा हरिद्वार- डीएम मयूर दीक्षित की अपील, जनगणना 2027 में सही जानकारी देकर निभाएं जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य,,
जिला प्रशासन ने जनता से मांगा सहयोग, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए सवालों का दें सटीक जवाब,,
जिला जनगणना अधिकारी पी.आर. चौहान ने जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों और दंडात्मक व्यवस्थाओं की दी जानकारी

हरिद्वार, 07 मई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में भारत जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला जनगणना अधिकारी पी.आर. चौहान ने उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना) की 04 मई 2026 की अधिसूचना के क्रम में जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आगामी जनगणना कार्य के दौरान जनगणना कर्मचारियों को सही, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। सरकार की विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की योजना तैयार करने में जनगणना के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने जनपद की जनता से अपील की कि वे जनगणना अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं।
जिला जनगणना अधिकारी पी.आर. चौहान ने बताया कि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, साक्षरता, रोजगार, धर्म, प्रवासन, प्रजनन क्षमता और अन्य कई महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये आंकड़े गांवों, वार्डों और नगरों तक उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण में करती हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में भी जनगणना आंकड़ों का विशेष महत्व होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह सही जानकारी उपलब्ध कराकर इस प्रक्रिया को मजबूत बनाए।
पी.आर. चौहान ने जनगणना अधिनियम 1948 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जनगणना अधिकारी किसी भी व्यक्ति से आवश्यक प्रश्न पूछ सकता है और संबंधित व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। हालांकि महिलाओं की सामाजिक मर्यादा और परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी महिला को ऐसे नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिन्हें बताने पर सामाजिक या पारंपरिक रोक हो।
धारा 9 के अंतर्गत किसी मकान, परिसर, जलयान अथवा अन्य स्थान के अधिभोगी को जनगणना अधिकारी को आवश्यक प्रवेश देने की अनुमति देनी होगी। साथ ही जनगणना के प्रयोजन हेतु लगाए जाने वाले चिन्हों या संख्याओं को लगाने देने में भी सहयोग करना होगा।
धारा 10 के अनुसार यदि किसी परिवार, प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई को जनगणना अनुसूची भरने के लिए दी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को सही विवरण भरकर हस्ताक्षरित अनुसूची जनगणना अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन ने कहा कि गलत जानकारी देना या तथ्य छिपाना भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए नागरिक पूरी जिम्मेदारी के साथ सही जानकारी दें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य में बाधा पहुंचाने, गलत जानकारी देने, अधिकारियों को कार्य करने से रोकने या सरकारी चिन्हों को नुकसान पहुंचाने पर जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और गंभीर स्थिति में कारावास तक का प्रावधान है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जनगणना अभिलेखों का निरीक्षण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें किसी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे नागरिकों की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास और भविष्य की योजना निर्माण का आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी देकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करना चाहिए।



