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मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील, 13 अगस्त तक चलेगा विशेष दावा-आपत्ति अभियान,, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, नाम छूटने या त्रुटि होने पर फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से करा सकेंगे संशोधन,, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुस्तफा यामीन अंसारी ने क्षेत्रवासियों से समय रहते वोटर लिस्ट जांचने की अपील की,,

मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील, 13 अगस्त तक चलेगा विशेष दावा-आपत्ति अभियान,,

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, नाम छूटने या त्रुटि होने पर फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से करा सकेंगे संशोधन,,

क्षेत्र पंचायत सदस्य मुस्तफा यामीन अंसारी ने क्षेत्रवासियों से समय रहते वोटर लिस्ट जांचने की अपील की,,

हरिद्वार। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर-2026) के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद क्षेत्र पंचायत धनपुरा-2 के सदस्य मुस्तफा यामीन अंसारी ने क्षेत्रवासियों से अपने मतदाता विवरण की जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अथवा ऑनलाइन माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि उनका तथा उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। वहीं, यदि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म-8 के माध्यम से उसमें संशोधन कराया जा सकता है।

मुस्तफा यामीन अंसारी ने बताया कि यह विशेष दावा एवं आपत्ति प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक चलेगी। इस अवधि के दौरान मतदाता अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार के दावे या आपत्तियों पर सुनवाई नहीं की जाएगी, इसलिए सभी मतदाता समय रहते अपने दस्तावेजों के साथ आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लें।

उन्होंने क्षेत्रवासियों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदान अधिकार के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है, ताकि वह चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

अंसारी ने बताया कि मतदाता सूची की जांच बीएलओ के माध्यम से या भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी की जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने नाम की जांच एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी करें।

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