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पूर्व DGP अशोक कुमार को हाईकोर्ट में देना पड़ा इस्तीफे का भरोसा, 3 हफ्ते में छोड़ेंगे VC पद,, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को मिली थी हाईकोर्ट में चुनौती—UGC नियमों पर उठे थे सवाल, अदालत ने 31 अक्टूबर तक नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

पूर्व DGP अशोक कुमार को हाईकोर्ट में देना पड़ा इस्तीफे का भरोसा, 3 हफ्ते में छोड़ेंगे VC पद,,

हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को मिली थी हाईकोर्ट में चुनौती—UGC नियमों पर उठे थे सवाल, अदालत ने 31 अक्टूबर तक नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़/देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व DGP और हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई के कुलपति अशोक कुमार अब इस पद पर आगे सेवाएं नहीं देंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि अशोक कुमार व्यक्तिगत कारणों से कुलपति पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

हाईकोर्ट का आदेश—एक सप्ताह में स्वीकार करें इस्तीफा

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने अशोक कुमार की ओर से दिए गए इस बयान के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि इस्तीफा सौंपे जाने के एक सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार किया जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि नए कुलपति की नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन कुलपति के दायित्व संभालेंगे। साथ ही नई नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

UGC नियमों को लेकर उठे थे सवाल

अशोक कुमार की नियुक्ति को डॉ. देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति UGC Regulations, 2018 में कुलपति के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप नहीं थी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि संबंधित नियमों के तहत कुलपति पद के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव या समकक्ष शैक्षणिक/अनुसंधान प्रशासनिक अनुभव आवश्यक है। उन्होंने अशोक कुमार की शैक्षणिक योग्यता और प्रोफेसर के रूप में अनुभव पर भी सवाल उठाए थे।

याचिका में उनके वेतन निर्धारण को भी चुनौती दी गई थी। हालांकि, अशोक कुमार के इस्तीफा देने के बयान के बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया।

1 मार्च 2024 को संभाला था VC का पद

अशोक कुमार नवंबर 2023 में उत्तराखंड के DGP पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद 1 मार्च 2024 को उन्होंने हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई के कुलपति का पद संभाला था।

अब हाईकोर्ट में दिए गए उनके बयान के बाद उनके इस्तीफे का रास्ता साफ हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया, बल्कि उनके इस्तीफे के आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा किया। नई नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने UGC Regulations, 2018 के पालन पर विशेष जोर दिया है।

अब अगली नजर हरियाणा सरकार की ओर से नए कुलपति की नियुक्ति और 31 अक्टूबर की समयसीमा पर रहेगी।

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