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अवैध निर्माणों पर चला HRDA  का बुल्डोजर, पांच जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई,, नोटिस के बावजूद निर्माण बंद नहीं करने वालों पर सख्ती—अवैध प्लॉटिंग सील, निर्माण कार्य ध्वस्त

अवैध निर्माणों पर चला HRDA  का बुल्डोजर, पांच जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई,,

नोटिस के बावजूद निर्माण बंद नहीं करने वालों पर सख्ती—अवैध प्लॉटिंग सील, निर्माण कार्य ध्वस्त

 

हरिद्वार, 21 अगस्त 2026। हरिद्वार जिले में अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण ने अब सख्त रुख अपना लिया है। लगातार निर्देशों और कार्रवाई के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने वालों पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जेसीबी गरजी और बिना स्वीकृति किए जा रहे अनधिकृत प्लॉटिंग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण की कार्रवाई में श्यामपुर कांगड़ी स्थित न्यू गढ़वाली तड़का ढाबा के सामने भूतल पर लगभग 30×40 फीट क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण को कार्रवाई के दायरे में लिया गया। इसी तरह जियापोता से जमालपुर मार्ग स्थित मंगल मूर्ति विहार, जमालपुर में मयंक शर्मा व मोहित शर्मा/हितबद्ध व्यक्ति द्वारा लगभग 35×45 फीट क्षेत्र में आरसीसी कॉलम खड़े किए जाने का मामला सामने आया।

अवैध कॉलोनियों पर भी चला बुलडोजर

भगवानपुर तहसील क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। देहरादून मुख्य मार्ग, चौली शहाबुद्दीन में नदीम द्वारा लगभग 6 से 8 बीघा भूमि पर कथित रूप से विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को कार्रवाई के दायरे में लिया गया। वहीं अरोड़ा प्रॉपर्टी, छांगा माजरी में हेमकुमार भसीन पुत्र श्यामसुंदर भसीन द्वारा लगभग 7 से 8 बीघा भूमि पर किए जा रहे कथित अवैध कॉलोनी निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा भगवानपुर टोल प्लाजा के निकट जोनी, संदीप एवं हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा लगभग 10 से 15 बीघा भूमि पर किए जा रहे कथित अनधिकृत प्लॉटिंग कार्य के खिलाफ भी प्राधिकरण टीम ने कार्रवाई की।

वाद दर्ज, फिर भी नहीं रुका निर्माण तो हुई कड़ी कार्रवाई

प्राधिकरण के अनुसार उक्त सभी अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित किए जा चुके हैं। संबंधित निर्माणकर्ताओं को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद मौके पर निर्माण और विकास कार्य जारी रहने पर प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया।

टीम ने मौके पर किए जा रहे अनधिकृत निर्माणों को सील किया, जबकि जेसीबी की मदद से अवैध प्लॉटिंग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया। मौके पर मौजूद निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण से मानचित्र एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी और बिना स्वीकृति निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि नियमों को ताक पर रखकर जमीन को प्लॉटिंग में बदलने और बिना अनुमति निर्माण करने वालों को अब किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी।

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