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हरिद्वार में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद/फरोख्त में अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, पंचायती राज सचिव को चार महीने में निर्णय लेने के निर्देश….

हरिद्वार। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव को शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चार महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

इब्राहिमपुर, बहादराबाद निवासी सुरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हरिद्वार की कई ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में जिला पंचायती राज अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।

याचिका में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच और पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त 2026 को पंचायती राज विभाग के सचिव को शिकायत दी थी। इसके बाद 12 अक्टूबर को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन शिकायत पर निर्णय नहीं हुआ।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि शिकायत में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना सक्षम प्राधिकारी का काम है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए पंचायती राज विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि शिकायत पर संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार फैसला लिया जाए। यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति विभाग में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने के भीतर करना होगा। अब इस मामले में पंचायती राज विभाग के सचिव के निर्णय का इंतजार है।

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