अलर्टइन्वेस्टिगेशनउत्तराखंडएक्सक्लूसिव खबरेंकांवड़ यात्रा 2026कुंभ मेला तैयारीखुलासाचारधाम यात्रा 2026धर्म और आस्थानिरीक्षणनोटिस जारीपरिवहनपॉलिटिकल तड़काप्रतिबंधितप्रशासन

हरिद्वार में अवैध ट्रैवल कारोबार पर परिवहन विभाग का बड़ा शिकंजा, 20 टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों पर चला कानून का डंडा,, बिना वैध लाइसेंस यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन संचालन का खुलासा, शिवमूर्ति गली में चला विशेष प्रवर्तन अभियान,, डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा की कार्रवाई, चेतावनी— अब नियम तोड़े तो होगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई,,

हरिद्वार में अवैध ट्रैवल कारोबार पर परिवहन विभाग का बड़ा शिकंजा, 20 टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों पर चला कानून का डंडा,,

बिना वैध लाइसेंस यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन संचालन का खुलासा, शिवमूर्ति गली में चला विशेष प्रवर्तन अभियान,,

डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा की कार्रवाई, चेतावनी— अब नियम तोड़े तो होगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई,,

हरिद्वार, 6 जुलाई 2026। हरिद्वार में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित कर रहे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार पर शिकंजा कस दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के निर्देश पर शहर की शिवमूर्ति गली में चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान 20 टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अवैध रूप से कारोबार करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा ने किया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कई संचालक बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग कर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे।

परिवहन विभाग के अनुसार यह गतिविधियां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली-2023 का सीधा उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई और संबंधित संचालकों को भविष्य में बिना लाइसेंस संचालन न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस यात्रियों को परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना केवल नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। ऐसे ऑपरेटर किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते, जिससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षित, पारदर्शी और नियमसम्मत परिवहन व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सभी टूर एंड ट्रैवल संचालकों को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही संचालन करना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

परिवहन विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को भी संकलित किया तथा प्रत्येक उल्लंघन का निरीक्षण विवरण तैयार किया। विभाग ने साफ किया कि जनहित और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ भविष्य में भी लगातार सघन प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे।

परिवहन विभाग का संदेश स्पष्ट है— बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं होगी। नियमों का पालन करने वाले संचालकों को ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन की अनुमति मिलेगी, जबकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

Related Articles

Back to top button