प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमपुर की जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण, विद्यालय की भूमि हुई कब्जामुक्त,, जॉइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में चला अभियान, राजस्व विभाग और नगर पंचायत रामपुर की टीम ने की कार्रवाई; अतिक्रमण मुक्त भूमि शिक्षा विभाग को सौंपी गई,,
खसरा संख्या 360 में दर्ज है प्राथमिक पाठशाला की भूमि, प्रशासन ने स्पष्ट किया—सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमपुर की जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण, विद्यालय की भूमि हुई कब्जामुक्त,,
जॉइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में चला अभियान, राजस्व विभाग और नगर पंचायत रामपुर की टीम ने की कार्रवाई; अतिक्रमण मुक्त भूमि शिक्षा विभाग को सौंपी गई,,
खसरा संख्या 360 में दर्ज है प्राथमिक पाठशाला की भूमि, प्रशासन ने स्पष्ट किया—सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

रुड़की। सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत रुड़की क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। ग्राम इब्राहिमपुर देह स्थित खसरा संख्या 360 में दर्ज प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमपुर की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने हटवा दिया। कार्रवाई के बाद विद्यालय की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर नियमानुसार शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से लंबे समय से विद्यालय के उपयोग के लिए दर्ज भूमि को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नगर पंचायत रामपुर की टीम भी मौजूद रही।
जॉइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमपुर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को लेकर प्रशासन स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के निर्देशों के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।
इसके बाद तहसीलदार रुड़की के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नगर पंचायत रामपुर की टीम की मौजूदगी में संबंधित भूमि का निरीक्षण किया गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई के दौरान विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अभियान का उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को उसके निर्धारित उपयोग के लिए सुरक्षित करना रहा।
खसरा संख्या 360 में दर्ज है विद्यालय की भूमि
प्रशासन के अनुसार ग्राम इब्राहिमपुर देह में स्थित खसरा संख्या 360 प्राथमिक पाठशाला इब्राहिमपुर की भूमि के रूप में दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड में विद्यालय के लिए दर्ज इस भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की स्थिति को प्रशासन ने गंभीरता से लिया।अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि को उसके मूल और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप सुरक्षित रखने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद विद्यालय से संबंधित भूमि अब शिक्षा विभाग के नियंत्रण में रहेगी।
अतिक्रमण हटाकर शिक्षा विभाग को सौंपी गई जमीन
कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन को केवल खाली नहीं कराया गया, बल्कि उसे नियमानुसार शिक्षा विभाग की सुपुर्दगी में भी दे दिया गया।
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विद्यालय की भूमि का इस्तेमाल भविष्य में विद्यालय और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही किया जाए। शिक्षा विभाग के सुपुर्द किए जाने के बाद भूमि की सुरक्षा और उसके उपयोग को लेकर विभागीय स्तर पर भी जिम्मेदारी तय हो गई है।
प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विद्यालयों के लिए दर्ज भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की स्थिति में उसका सीधा असर शैक्षणिक गतिविधियों और भविष्य में विद्यालय के विस्तार की संभावनाओं पर पड़ सकता है।
सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर संबंधित विभाग या संस्था को सौंपने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विद्यालय की भूमि का शैक्षणिक उपयोग सुनिश्चित होगा
प्राथमिक पाठशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद अब इस जमीन का उपयोग विद्यालय से जुड़ी गतिविधियों के लिए सुनिश्चित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालय की भूमि सुरक्षित रहने से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
प्रशासन का यह कदम सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों के लिए आरक्षित भूमि की उपयोगिता बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
प्रशासन का साफ संदेश—अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
इब्राहिमपुर में हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसी जमीनों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक हित के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यदि सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाकर संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा।
इब्राहिमपुर की प्राथमिक पाठशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई इसी प्रशासनिक नीति का हिस्सा मानी जा रही है। खसरा संख्या 360 की भूमि अब शिक्षा विभाग के सुपुर्द किए जाने के बाद विद्यालय की शैक्षणिक जरूरतों के लिए सुरक्षित रहेगी।



